तीसरी बार मातृत्व अवकाश पर विचार करे बेसिक शिक्षा विभाग : हाईकोर्ट

तीसरी बार मातृत्व अवकाश पर विचार करे बेसिक शिक्षा विभाग : हाईकोर्ट

सहायक अध्यापिका ने याचिका में बताया कि एक बच्चे का हो चुका है निधन



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापिका को तीसरी बार मातृत्व अवकाश मांगने की अर्जी पर विचार करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने की।



प्रयागराज निवासी याची रोली पांडेय सोनबरसा स्थित विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। तीसरी बार गर्भवती होने पर उन्होंने 180 दिनों के वेतन सहित मातृत्व अवकाश की मांग की, जिसे विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मातृत्व अवकाश सेवाकाल में केवल दो बार दिया जा सकता है।

इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याची की दलील थी कि बेशक उन्हें दो बार मातृत्व अवकाश दिया गया। लेकिन पैदा हुए बेटे का निधन हो चुका है। अब केवल 13 साल की एक बेटी है, लिहाजा याची मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है।



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